Monday, 13 April 2015

ढाई करोड़ रुपए सर्विस टैक्स नहीं चुकाने के आरोपी की जमानत खारिज


जयपुर। ढाई करोड़ रुपए् का सर्विस टैक्स नहीं चुकाने के आरोपी सांगानेर निवासी हनुमान ट्यूबवेल कंपनी के मालिक अशोक जांगिड़ की जमानत अर्जी सोमवार को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी का दूसरा डायरेक्टर जांच में सहयोग नहीं कर रहा है ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
जांगिड़ की ओर से कहा कि उसने टैक्स की राशि दो करोड़ 53 लाख रुपए 7 अप्रैल को जमा करा दिए हैं और ब्याज व जुर्माना राशि देने को तैयार हैए लिहाजा उसे जमानत दी जाए। लेकिन इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना। गौरतलब है कि आरोपी जांगिड़ को सेंट्रल एक्साइज की एंटी इवेजिन शाखा ने सर्विस टैक्स नहीं चुकाने के आरोप में एक मार्च को गिरफ्तार किया था। जांगिड़ पर आरोप है कि उन्होंने नागौर में मातासुख माइंस में दो वर्ष पहले सर्विस दी थी। जिस कंपनी को सर्विस दीए जांगिड़ ने उस कंपनी से सर्विस टैक्स के ढाई करोड़ रुपए वसूल लिए लेकिन टैक्स की यह राशि सरकारी खाते में जमा नहीं कराई।




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