Monday, 23 March 2015

वफ्फ बोर्ड ने दिया सूचना देने से इनकार

नियमों की उड़ा रहा सरेआम धज्जियां
rti के लिए चित्र परिणाम24 March 2015
जयपुर। वक्फ बोर्ड ने सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाते हुए सूचना मांगने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की सूचना उपलब्ध करने से साफइनकार कर दिया। परिवादी ने वक्फ बोर्ड का हिसाब-किताब का ब्यौरा मांगा था जिस पर वफ्फ बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया। जबकि कानून के हिसाब से यह सारा ब्यौरा सूचना के अधिकार के तहत आता है।

 विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सीकर रोड़ जयपुर निवासी यूनूस चौपदार ने दिनांक 20 जनवरी 15 को वक्फ बोर्ड में लोक सूचना अधिकारी से सूचना मंागी थी कि वक्फ बोर्ड फरवरी 13 से दिसम्बर 14 तक का वक्फ बोर्ड में कितनी आय हुई और कितना किस मद पर खर्च हुआ। साथ ही यह भी सूचना मांगी गई कि इस अवधि में कार्यालय में वक्फ बोर्ड कि ऑडिट हुई अथवा नहीं। ऑडिट हुई तो कितनी बार हुई और बोर्ड के अन्दर हुए लेनेदेन का बैंक खाते हुआ और किस-किस के खाते में हुआ यह सब जानकारी मांगी गई। वक्फ बोर्ड ने शुरुआत में तो जानकारी देने से अनाकानी करता रहा लेकिन सूचना पाने वाले ने दबाव बनाया तो उसे लिखकर सूचना देने से मना कर दिया है। जबकि यह सभी सूचनाएं वक्फ बोर्ड सावर्जनिक कर सकती है।
वफ्फ बोर्ड में अवैध वसूली का खेल
वक्फ बोर्ड में किराएदारों से वसूली और नए किराएदारों के नाम पर खूब अवैध वसूली कर रुपए की हेरफेर की जा रही है जिसके कारण वक्फ बोर्ड जवाब नहीं दे पा रहा है। जब इस प्रकरण वक्फ बोर्ड के आला-
अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होने बात करने से मना करने से मना कर दिया है।
बयान
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी जिसे वक्फ बोर्ड ने देने से मना कर दिया है।
यूनूस चौपदार
याचिकाकर्ता

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