Wednesday, 11 March 2015

मेले में घातक हथियार लेकर चलने पर रहेगी रोक

mela के लिए चित्र परिणाम
12 March 2015
जयपुर।
शील डूंगरी चाकसू में आयोजित होने वाले शीतलामाता के दो दिवसीय ऐतिहासिक मेले का आयोजन इस बार 12 से 13 मार्च को होगा। ऐतिहासिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए उमडेंगे।
भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था के तहत तहसील एवं नगरपालिका चाकसू के ग्राम शीलकी डूंगरी की परिधि में हथियार, लाठी, फर्सा या अन्य
किसी प्रकार का घातक शस्त्र लेकर चलने पर धारा 144 के तहत रोक रहेगी।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ज्ञानेन्द्र सिंह राठौड द्वारा इस सबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मेले में भीड़ के कारण अचानक किसी प्रकार की हो सकने वाली अप्रिय घटना, हिंसा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल निवारक कार्यवाही के अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ मेले में किसी भी प्रकार का कोई हथियार, लाठी, फर्सा या अन्य किसी प्रकार का घातक शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का अवरोध, रोका टोकी करेंगें। आदेश आज सुबह 6 बजे से 17 मार्च सांय 6 बजे तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

0 comments:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates