छात्रा की जगह एसआर में छात्र कर नाम दर्ज
2010 में बंद हुआ स्कूल,प्रधानाध्यापक ने दिया घोषणापत्र
12 March 2015
जयपुर। पंचायती चुनाव में योग्यता संबंधी प्रावधान लागू किए जाने के कारण फर्जी मार्कशीट से चुनाव लडक़र सरपंच का पद हथियाए जाने के मामले उजागर होने का सिलसिला निरंतर जारी है। दौसा जिले में करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के सरपंच, बारां जिला प्रमुख के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसी क्रम में ताजा प्रकरण जयपुर की बगवाडा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के खिलाफ हरमाड़ा थाने में दर्ज हुआ है।
स्थानीय ग्रामीण के इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने आरोपी सरपंच के खिलाफ भादसं की धारा 420, 468, 471 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जिले की आमेर तहसील में ग्राम पंचायत बगवाडा में मंजू गुर्जर सरपंच निर्वाचित हुई है। अपने नामांकन में मंजू ने अपनी शैक्षणिक 8 वीें कक्षा आत्रेय पब्लिक स्कूल बोबाडी से पास करने की सूचना अंकित की थी। सूचना के अधिकार के तहत फरियादी रामेश्वर लाल बागडा की ओर से मांगी गई सूचना में मंजू गुर्जर के आत्रेय पब्लिक स्कूल में एसआर क्रमांक 22 में छठी कक्षा में प्रवेश लेकर 15-5-1996 को इस विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की जानकारी दी गई।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राप्त दस्तावजों के आधार पर जब इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से विवरण मांगा गया तो स्कूल रिकॉर्ड में एसआर क्रमांक 22 नितेश त्रिवेदी पुत्र जितेन्द्र कुमार त्रिवेदी निवासी बादीजोडी का नाम दर्ज होने की बात सामने आई।
साथ ही प्रधानाध्यापक की ओर से 27 फरवरी 2015 को घोषणा पत्र दिया जिसमें उल्लेख किया गया कि मंजू गुर्जर के नाम से किसी छात्रा का नाम एसआर क्रमांक 22 पर दर्ज नहीं है। अक्त नाम से जारी टीसी एवं मार्कशीट हमारे विद्यालय के द्वारा जारी नहीं की गई। यह शिक्षण संस्था 15 मई 2010 से बंद हैं। घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच उपनीरिक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है।
2010 में बंद हुआ स्कूल,प्रधानाध्यापक ने दिया घोषणापत्र
12 March 2015
जयपुर। पंचायती चुनाव में योग्यता संबंधी प्रावधान लागू किए जाने के कारण फर्जी मार्कशीट से चुनाव लडक़र सरपंच का पद हथियाए जाने के मामले उजागर होने का सिलसिला निरंतर जारी है। दौसा जिले में करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के सरपंच, बारां जिला प्रमुख के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसी क्रम में ताजा प्रकरण जयपुर की बगवाडा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के खिलाफ हरमाड़ा थाने में दर्ज हुआ है।
स्थानीय ग्रामीण के इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने आरोपी सरपंच के खिलाफ भादसं की धारा 420, 468, 471 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जिले की आमेर तहसील में ग्राम पंचायत बगवाडा में मंजू गुर्जर सरपंच निर्वाचित हुई है। अपने नामांकन में मंजू ने अपनी शैक्षणिक 8 वीें कक्षा आत्रेय पब्लिक स्कूल बोबाडी से पास करने की सूचना अंकित की थी। सूचना के अधिकार के तहत फरियादी रामेश्वर लाल बागडा की ओर से मांगी गई सूचना में मंजू गुर्जर के आत्रेय पब्लिक स्कूल में एसआर क्रमांक 22 में छठी कक्षा में प्रवेश लेकर 15-5-1996 को इस विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की जानकारी दी गई।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राप्त दस्तावजों के आधार पर जब इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से विवरण मांगा गया तो स्कूल रिकॉर्ड में एसआर क्रमांक 22 नितेश त्रिवेदी पुत्र जितेन्द्र कुमार त्रिवेदी निवासी बादीजोडी का नाम दर्ज होने की बात सामने आई।
साथ ही प्रधानाध्यापक की ओर से 27 फरवरी 2015 को घोषणा पत्र दिया जिसमें उल्लेख किया गया कि मंजू गुर्जर के नाम से किसी छात्रा का नाम एसआर क्रमांक 22 पर दर्ज नहीं है। अक्त नाम से जारी टीसी एवं मार्कशीट हमारे विद्यालय के द्वारा जारी नहीं की गई। यह शिक्षण संस्था 15 मई 2010 से बंद हैं। घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच उपनीरिक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है।
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