1 April 2015
जयपुर। विशिष्ठ न्यायाधीष एनडीपीएस ने एक निर्णय में अफीम तस्करी के दो आरोपियों क ो 20 साल की कठोर कैद और 10 लाख रुपए का अर्थदंड़ की सजा सुनाई है। अभियुक्त अम्बालाल व बालुराम को अफीम तस्करी का दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई गई।
जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पांच वर्ष पूर्व दो कुख्यात तस्करों अम्बालाल पाटीदार, बालुराम पाटीदार निवासी गोमाना दोनों को कार और मोटरसाइकल काजलीखेडा गांव से अवैध अफ ीम खरीद कर कार में इकठ्ठा कर लेते समय गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कार से बरामद चार लाख रुपए और 15 किलो अफीम बरामद की थी।
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