22 January 2015
जयपुर। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, जोधपुर ने कार्यालय सहायक अभियन्ता, उपखण्ड़-द्वितीय, जा ेके तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता अमर लाल माथुर को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को दो हजार रुपए के आर्थिक दण्ड़ से भी दण्डि़त किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिरीक्षक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी प्रहलाद थलोर की शिकाश्त पर अभियुक्त को 31 अगस्त 2006 को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत राशि अभियुक्त ने पीडि़त को उसके द्वारा किये गए एनिकट निर्माण कार्यो के रनिंग बिलों का भुगतान करने की एवज में ली थी।
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