11 April 2015
जोधपुर। रिश्वत लेने के आरोपी आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त पीके शर्मा को 23 अप्रेल तक को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जहां से मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया।
मामले में अन्य आरोपी आईटीओ शैलेन्द्र भंडारी को गुरुवार को ही न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिया गया था। प्रकरण में बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले ज्वैलर चन्द्र प्रकाश कट्टा की न्यायिक हिरासत अवधि को बढ़ाकर 23 अप्रेल कर दी गई है।
आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त पीके शर्मा को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में शुक्रवार को पेश किया गया। जहां पीठासीन अधिकारी गिरीश कुमार शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव और विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने पैरवी की।
मामले में अन्य आरोपी आईटीओ शैलेन्द्र भंडारी को गुरुवार को ही न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिया गया था। प्रकरण में बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले ज्वैलर चन्द्र प्रकाश कट्टा की न्यायिक हिरासत अवधि को बढ़ाकर 23 अप्रेल कर दी गई है।
आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त पीके शर्मा को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में शुक्रवार को पेश किया गया। जहां पीठासीन अधिकारी गिरीश कुमार शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव और विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने पैरवी की।
0 comments:
Post a Comment