Friday, 16 January 2015

हायक निरीक्षक और कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा


16 January 2015
जोधपुर। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने पुलिस थाना उदय मंदिर के तत्कालीन सहायक निरीक्षक कान सिंह और कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण को रिश्वत लेने के आरोप में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। न्यायालय ने दोनों पुलिसकर्मियों  को दो-दो हजार रुपए के आर्थिक दण्ड़ से भी दण्डि़त किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिरीक्षक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी कर
ण चन्द जैन की शिकायत पर 09 अप्रेल 10 को इन्हें 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत राशि अभियुक्तों ने परिवादी से उसके विरुद्ध दर्ज  मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करने और अग्रिम जमानत तक का समय देने की एवज में ली थी। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भ्रष्टाचार निवारण दो वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपए के  आर्थिक दण्ड़ की सजा दी है।

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